सऊदी अरब ने तंबाकू के उपयोग को सीमित करने के मकसद से नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत तंबाकू बेचने वाली दुकानों को अब मस्जिदों और शिक्षा संस्थानों से दूरी बनाए रखनी होगी, जबकि रेस्तरां केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही तंबाकू उत्पाद पेश कर सकेंगे।
अहले-बैत (अ) अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी — अबना के अनुसार, नए नियमों में कहा गया है कि तंबाकू की दुकानें मस्जिदों और शैक्षणिक केंद्रों से कम से कम 150 मीटर दूर होनी चाहिए।
इसके अलावा, रेस्तरां और कैफे को तंबाकू उत्पाद उपलब्ध कराने से पहले विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होगा और उन्हें अपने यहाँ धूम्रपान के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित करना होगा। साथ ही, नाबालिगों को बिक्री पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।
नए नियमों में खुले स्थानों पर धूम्रपान और हुक्का बार के पास ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
नगरपालिका और स्वास्थ्य संस्थानों को इन नियमों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है, और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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